यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने मनोज व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से अधिवक्ता अंजली उपाध्याय ने प्रतिवाद किया। याची का कहना था कि उसकी जमीन के आसपास आबादी की जमीन है।जिसे अधिगृहीत नहीं किया गया और याची की जमीन अधिग्रहीत कर भेदभाव किया गया है।
प्राधिकरण की तरफ से कहा गया कि अधिग्रहण 2005-6मे किया गया था। स्कूल का निर्माण बाद में 2012मे किया गया और 2016मे स्कूल को मान्यता दी गई। अधिग्रहण के समय याची की 250वर्गमीटर जमीन पर निर्माण था।उसका अधिग्रहण नहीं किया गया।शेष जमीन 0.800हेक्टेयर खाली थी।उसका अधिग्रहण किया गया है।स्कूल अवैध रूप से अधिगृहीत भूमि पर कब्जा कर बनाया गया है।
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