याचिका पर अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बहस की। मालूम हो कि गैंगस्टर अब्बास अंसारी की संपत्ति कुर्क की गयी। याचियों ने जिलाधिकारी से प्रशासक नियुक्त कर किराया वसूली की व्यवस्था करने की मांग की ।जिसे जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा जिलाधिकारी को कानूनी अधिकार है किन्तु उन्होंने अपनी शक्ति का सही दिशा में इस्तेमाल नहीं किया।आम आदमी जो गैंग के सदस्य नहीं हैं। गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई का प्रभाव उनपर नहीं पड़ना चाहिए।
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