इलाहाबाद स्थित केंद्रीय प्रशानिक अधिकरण की पीठ ने केंद्र सरकार के कर्मचारी रामप्रसाद की सेवा समाप्ति आदेश को अंतरिम आदेश के माध्यम से स्थगित कर दिया था। जिसको भारत सरकार द्वारा याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई थी । कैट ने वैधता का परीक्षण किए बिना है दे दिया स्थगन मामले में केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे अधिवक्ता ने कहा कि कैट ने कर्मचारी की सेवा समाप्ति पर रोक लगाकर अंतरिम स्तर पर ही पूरी राहत दे दी है। कैट का सेवा समाप्ति पर रोक लगाने का आदेश याचिका में अंतिम राहत देने के समान है जो शुरुआत की सुनवाई के स्तर पर नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार की तरफ से अधिवक्ता का तर्क था कि सेवा समाप्ति आदेश की वैधता का परीक्षण किए बिना स्थगन आदेश देना विधि संगत नहीं है ।
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