मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि अपील की नोटिस सरकारी अधिवक्ता और सीबीआई अधिवक्ता को भेज दी जाए। इसके साथ ही अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को फैसले की भी प्रति भेजी जाए, जिसमें निठारी कांड के आरोपी सुरिंदर कोली को फांसी की सजा सुनाई गई है। यह सील बंद पत्रावली के माध्यम से ही भेजी जानी चाहिए।
मामले में आरोपी पर आरोप है कि वह नाबालिग लड़कियों लो बहला कर दुष्कर्म करने के बाद नृशंस हत्या करने का आरोप है। सीबीआई ने जांच कर चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने हर पहलू पर जांच के बाद ही चार्जशीट को तैयार की है। मामले में सुनवाई के लंबे समय बाद ही विशेष अदालत ने कई केसों को सुनने के बाद कोली को फांसी की सजा दी है।
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