मामले में यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने श्रीमती कनक लता अस्थाना की याचिका पर दिया है। कालेज प्रबंधक ने याची को 4 जुलाई 22 को बर्खास्त कर दिया। जिसे याचिका में चुनौती दी गई है।30 मई 22 को कोर्ट ने विपक्षी प्रबंधक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। नोटिस तामील होने के बावजूद न तो जवाब दाखिल किया गया और न ही प्रबंधक हाजिर हुए। जिसपर जमानती वारंट जारी किया गया है ।
विपक्षी कर्मचारी की तरह याची को भी नियमित करने,वरिष्ठता आदि सारे सेवा लाभ तीन माह में देने पर विचार करने का निर्देश दिया है। मामले में यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने नगर पालिका मेरठ में कनिष्ठ अभियंता प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता राम कुमार सिन्हा ने बहस की है। दलील पेश करते हुए कहा कि याची की 7 मार्च 95 में कनिष्ठ अभियंता पद पर तदर्थ नियुक्त किया गया और 11अक्टूबर 2006 में नियमित किया गया।