इस मामले में दाखिल याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आदीश अग्रवाल वअधिवक्ता शशांक सिंह ने बहस की। न्यायालय के सामने दलील पेश करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि शाही ईदगाह परिसर कि साइंटिफिक रिसर्च व सर्वे कराने की मांग में सिविल जज मथुरा की अदालत में अर्जी दी गई है।
विपक्षी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इसपर आपत्ति दाखिल की है। कोर्ट ने कोई आदेश देने के बजाय लटकाए रखा है। इसलिए इस मामले में 14 अप्रैल 21 को दाखिल अर्जी को तय करने का समादेश जारी करने की मांग की गई थी। जिसपर कोर्ट ने अर्जी और आपत्ति का निस्तारण करने का निर्देश दिया है।
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