कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर एक पुनरीक्षण आवेदन को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट VI-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायबरेली द्वारा 2020 में पारित आदेश को चुनौती देने की अनुमति दी है। इसमें अभियोग पक्ष द्वारा केस वापस लेने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया था।
जाने पूरा मामला राज्य मंत्री के खिलाफ क्रिमिनल केस वापसी की याचिका में राज्य सरकार की तरफ जानकारी दी गई है। यह मामला साल 2007 का है। जब विधानचुनावों के दौरान, मयंकेश्वर शरण सिंह अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार, बहुजन समाज पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। इसी मामले में दिनेश के एक समर्थक ने मयंकेश्वर और उनके करीब 20 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 436, 397, 395, 323, 504, 506, 427 और यूपी गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि अधिनियम की धारा 2 (3) के तहत एफआईआऱ दर्ज कराई थी।
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