सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश प्रभात अग्रवाल का फैसला
अभियोजक गोपाल लाल टांक ने बताया कि शुक्रवार 2 फरवरी 2024 को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रभात अग्रवाल ने गणेश मीणा को दोषी मानते हुए 10 साल कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाकर जेल भेजने के आदेश दिया है।
गोपाल लाल टांक ने बताया कि 4 साल पहले 17 जून 2019 को पीडि़ता अपने पीहर से ससुराल जा रही थी। तभी आरोपी उसे जबरन अपनी बाइक पर बैठाकर उसके घर ले गया और कमरे में बंद कर दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में जांच के बाद उसके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था। तभी से यह मामला पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था। अब विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट प्रभात अग्रवाल ने आरोपी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है।