सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की माफीनामे की अर्जी दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रफाल मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक रैली में कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि चौकीदार चोर है। इसके बाद भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए पूछा लिया कि ऐसा कोर्ट ने कब कहा? कोर्ट के इस रुख को देखते हुए राहुल गांधी ने पहले सशर्त माफी मांगी जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार नहीं किया था।
राहुल गांधी ने मानी अपनी भूल बता दें कि इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने वकील के जरिए यह स्वीकार किया था कि उन्होंने इस टिप्पणी को गलत तरीके से शीर्ष अदालत के नाम से कहकर भूल की। इस पर न्यायालय ने कहा था कि पहले दाखिल हलफनामे में एक स्थान पर कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी गलती स्वीकार की है और दूसरे स्थान पर अपमानजनक टिप्पणी मानने से इंकार किया है। इस आपत्ति के बाद राहुल गांधी ने बुधवार को तीन पेज का नया हलफनामा पेश कर सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
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