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सरकार की ओर क्या कहा गया?
सरकार की ओर से कहा गया है मंत्रिमंडल के निर्णय से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों की मांगों का हल होगा। संविधान के तहत उनके अधिकार सुनिश्चित होंगे। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी 10 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित होगा।
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कैबिनेट के इस फैसले का क्या होगा असर?
– 200 प्वाइंट रोस्टर वाले शिक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती से 7000 से अधिक मौजूदा रिक्तियों को भरे जाने की अनुमति होगी।
– अनुच्छेद 14, 16 और 21 के संवैधानिक प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित होगी।
– शिक्षकों के संवर्गों में सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा।