मंगलवार सुबह करीब ग्यारह बजे राजस्थान पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म ‘राउडी राठौर के डॉयलॉग’ का सहारा लिया। लिखा है ‘जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। इस डायलॉग को राउडी राठौर को हैशटैग करने के साथ अक्षय कुमार को टैग किया है। इसके आगे लिखा है ‘इसलिए चाहें मैं बालू या न बोलूं पर मैं 7 दिसंबर को वोट देने जरूर जाउंगा क्योंकि शाहरुख खान ने कहा है ‘डोंट अंडर एस्टीमेट द पावर ऑफ द कॉमन मैन’ यानि आम आदमी की ताकत को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ट्विट के आखिर में पुलिस ने अपील की है अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और वोट करें। इस पोस्ट को अब तक 328 बार लाइक किया जा चुका है, 177 बार री-ट्वीट और 14 लोगों ने पुलिस के इस प्रयास की सराहना की है।
चुनावी दंगल में गब्बर और सांभा
पुलिस ने ट्विटर हैंडल पर चर्चित फिल्म शोले के डायलॉग के सहारे मतदान की अपील की है जो कुछ ऐसा है। गब्बर- अरे सांभा कितने वोट हुए? सांभा दो सरदार। गब्बर- और आदमी कितने थे। सांभा- एक सरदार! गब्बर गुस्से में ….. दो वोट और आदमी का नाम एक! बहुत नाइंसाफी है ये!क्या सोचा था सरदार खुश होगा, इनाम देगा ‘फर्जी मतदान के लिए’। अब तेरा क्या होगा कालिया? इसपर भवानी सिंह बिका ने रिप्लाई किया है। लिखा है सरकार अगर ऐसा हुआ न तो हमारी बहुत बदनामी होगी सरकार। ट्वीट को 226 लोगों ने लाइक किया है। 90 लोगों ने री-ट्वीट किया है जबकि 17 लोगों ने रिप्लाई किया है।
दीवार फिल्म का डायलॉग फिर हुआ हिट
पुलिस ने बॉलीवुड फिल्म दीवार और सदी के शहंशाह अमिताभ बच्चन के डायलॉग को चुनावी मौसम में वोट से जोड़ दिया है। विजय- मेरे पास बिल्डिंग्स हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंग्ला है, गाड़ी है। तुम्हारे पास क्या है? रवि- मेरे पास वोट देने की ताकत है जिससे मैं सरकार चुनुंगा। पुलिस ने अपील की है रविा का साथ दें और सात दिसंबर को वोट दें। इस पोस्ट को 219 लोगों ने लाइक किया है, 110 बार री-ट्वीट जबकि ग्यारह लोगों ने रिप्लाई किया है।
ट्विटर पर कानून का पाठ
ुपुलिस ने चुनाव को लेकर जनता को सतर्क करते हुए लिखा है। कोई लोक सेवक जब अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हो और उस वक्त उसे किसी तरह की चोट या कार्य में बाधा पहुंचाई जाए तो आइपीसी की धाराओं के तहत 2 से दस वर्ष की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसी तरह लोगों को एक ट्वीट से बताया है कि मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर अपने साथ हथियार रखना या ले जाना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 बी के तहत कानूनन अपराध है। ऐसा करने वाले के लिए दो साल की जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है।
फर्जी मतदान लोकतंत्र का अपमान
पुलिस ने फर्जी मतदान लोकतंत्र का अपमान से एक पोस्ट भी डाली है। जनता को इस ट्ीवट के माध्यम से बताया है कि फर्जी मतदान यानि किसी अन्य व्यक्ति के नाम से या उसके मतदाता कार्ड के आधार पर मतदान करना अपराध है। ऐसा करने वाले के खिलाफ आइपीसी की धारा 171डी/एफ के तहत 1 वर्ष की जेल या जुर्माना का प्रावधान है। पुलिस ने अपील की है कि आप सिर्फ अपना वोट डालें किसी अन्य का नहीं। इसी में आपका और लोकतंत्र का सम्मान है।