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West Bengal By Election: चुनाव आयोग ने किया उपचुनाव की तारीख का ऐलान, 30 सितंबर को वोटिंग, 3 अक्टूबर को नतीजे

West Bengal By Election पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को होंगे उपचुनाव, 3 अक्टूबर को आएंगे नतीजे, भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ सकती हैं ममता बनर्जी

Sep 04, 2021 / 02:12 pm

धीरज शर्मा

नई दिल्ली। केंद्रीय चुनाव आयोग ( Election Commission of India ) ने शनिवार को पश्चिम बंगाल ( West Bengal By Election ) विधानसभा के उपचुनावों की तारीख का एलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को उपचुनाव कराए जाएंगे। जबकि चुनाव के परिणामों की घोषणा 3 अक्टूबर को की जाएगी।
बंगाल में ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee ) की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) चुनाव आयोग से लगातार चुनाव कराने की मांग कर रही थी। बता दें कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से हार गईं थीं। पश्चिम बंगाल के साथ चुनाव आयोग ने ओडिशा में भी 30 सितंबर को उपचुनाव कराने की घोषणा की है। यहां भी 3 अक्टूबर को नतीजे आएंगे।
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इन सीटों पर होने हैं चुनाव
चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने का फैसला किया है। ये वहीं सीट है जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी। इसी तारीख को पश्चिम बंगाल के समसेरगंज, जंगीपुर और पिपली (ओडिशा) में भी उपचुनाव होंगे. जबकि वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी।
31 निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव टाले
हालांकि इस दौरान चुनाव आयोग ने अन्य 31 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव को टाल दिया है। इसके पीछे आयोग ने कोरोना वायरस को वजह बताया है।

नामांकन की अंतिम तिथि 13 सितंबर
चुनाव आयोग के मुताबिक, 13 सितंबर को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारिख होगी। जबकि उम्मीदवार 16 सितंबर से पहले तक अपना नाम वापस ले सकते हैं।
कोरोना से बचाव के लिए कड़े मानदंड
चुनाव आयोग ने कहा कि संवैधानिक आवश्यकता और पश्चिम बंगाल राज्य के विशेष अनुरोध पर विचार करते हुए भवानीपुर के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया है।
आयोग की ओर से कोरोना से बचाव के लिए अत्यधिक सावधानी के रूप में बहुत सख्त मानदंड बनाए गए हैं।

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इसलिए अहम है उपचुनाव
दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए विधानसभा का चुनाव जीतना जरूरी है। ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ी थीं और यहां पर उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया था।
चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक, यदि कोई मुख्यमंत्री किसी विधानसभा या फिर विधानपरिषद का सदस्य नहीं है तो फिर उसे 6 महीनों के अंदर किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। यही वजह है कि उपचुनाव को लेकर टीएमसी को काफी जल्दी थी।

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