इस बार एलजी ( LG ) ने दिल्ली दंगों ( Delhi Riots ) के बारे में अदालत में बहस करने के लिए वकीलों के पैनल की नियुक्ति से संबंधित मुद्दे पर दिल्ली सरकार के फैसले को पलटते हुए राष्ट्रपति के पास भेज दिया है।
Kerala government के पेट्रोल पंप पर काम करेंगे कैदी, 220 रुपए रोज मिलेगा वेतन एलजी अनिल बैजल ने इस बारे में एक अंतरिम आदेश ( Interim order ) भी जारी किया। अपने आदेश में उन्होंने कहा है कि जब तक मामले का हल राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है तब तक दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) द्वारा नियुक्त वकीलों के पैनल और उनके कार्यालय द्वारा अनुमोदित मामलों पर बहस जारी रहेगी।
दरअसल, तीन दिन पहले दिल्ली मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) की अध्यक्षता में अपनी बैठक में दिल्ली पुलिस द्वारा प्रस्तावित वकीलों के पैनल को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह दंगों से संबंधित मामलों के स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षण में मदद नहीं करेगा। इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल बुधवार शाम को एलजी से मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए गए।
Coronavirus Vaccine : सबसे पहले किसे मिले कोविद-19 के टीके, दुनियाभर में बहस जारी दिल्ली कैबिनेट के इस फैसले के बाद एलजी अनिल बैजल ने दंगा मामलों में पैरवी के लिए दिल्ली पुलिस के वकीलों के पैनल को खारिज करने के आप सरकार के फैसले को पलट दिया। एक आधिकारिक बयान में बृहस्पतिवार को इस बारे में बताया गया है कि दिल्ली सरकार संविधान के मुताबिक एलजी के आदेश को लागू करने के लिए बाध्य है।
एलजी कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उपराज्यपाल ने गृह विभाग ( Home Department ) को वकीलों के पैनल के संबंध में दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को मंजूरी देने का निर्देश दिया है। हालांकि, उपराज्यपाल कार्यालय ने बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दी है।