आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माकपा नेता एम वाई तारिगामी को नई दिल्ली के एम्स में लाया गया है।
इस दौरान डॉक्टर, रिश्तेदार और पुलिसकर्मी भी उनके साथ रहे।
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए लंबे समय से बीमार चल रहे माकपा नेता मोहम्म्द यूसुफ तारिगामी को श्रीनगर से अविलंब दिल्ली स्थित एम्स में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था।
कोर्ट के आदेश के बाद उनको श्रीनगर से दिल्ली लाया गया।
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद तारिगामी को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया था।
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सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि तारिगामी को श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर्स बीच परामर्श के बाद ही ट्रांसफर किया जाए।
वहीं, पीठ ने माकपा नेता सीताराम येचुरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार और जम्मू—कश्मीर प्रशासन को नोटिस भी जारी भेजा।
आपको बता दें कि येचुरी ने अपनी याचिका में कहा था कि तारिगामी को हाउस अरेस्ट करने का कोई आदेश नहीं था। अब इस मामले में 16 सितंबर को सुनवाई होगी।