सरकार ने गैरकानूनी तरीके से अधिकारियों को हटाया: खड़गे
आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने गैरकानूनी तरीके से सीबीआइ प्रमुख को हटाया है। इस बाबत खड़गे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि तीन सदस्यों की कमिटी सीबीआइ चीफ की नियुक्ति करता है, जिसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और संसद में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। इस कमिटी के आदेश पर ही सीबीआइ चीफ को हटाया जा सकता है, उनका तबादला किया जा सकता है या उनके अधिकारों को कम किया जा सकता है। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और अपनी मर्जी से ही सीबीआइ चीफ को हटा दिया। उन्होंने कहा कि यह एक जनहित की बात है कि सीबीआइ जैसी देश की सर्वोच्च संस्थाओं की स्वायत्तता की रक्षा करना हमारा दायित्व है।
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SC ने CVC को दो हफ्ते में जांच पूरी करने के दिए हैं निर्देश
आपको बता दें कि आलोक वर्मा ने छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि वर्तमान अंतरिम सीबीआइ प्रमुख नागेश्वर राव को कोई भी नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे, साथ ही सीवीसी को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एके पटनायक की निगरानी में दो हफ्ते में जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं।