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Raipur News: एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त मादक पदार्थों का विधिसम्मत नष्टीकरण, उच्चस्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में हुई संपन्न…

रायपुर रेंज के अंतर्गत रायपुर, महासमुंद, बलौदा बाजार, गरियाबंद, और धमतरी जिलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत जप्त मादक पदार्थों का विधिसम्मत नष्टिकरण किया गया।

रायपुरAug 16, 2024 / 07:48 pm

चंदू निर्मलकर

Raipur News : रायपुर रेंज के अंतर्गत रायपुर, महासमुंद, बलौदा बाजार, गरियाबंद, और धमतरी जिलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत जप्त मादक पदार्थों का विधिसम्मत नष्टिकरण किया गया। यह कार्रवाई केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार, पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित उच्चस्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में संपन्न हुई।

नष्टिकरण की प्रक्रिया

इस विधिवत नष्टिकरण की कार्रवाई रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा (अध्यक्ष), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह और पुलिस अधीक्षक धमतरी आंजनेय वैष्णव की उपस्थिति में सिलतरा स्थित एक निजी पॉवर प्लांट में की गई। पर्यावरण विभाग की अनुमति प्राप्त होने के बाद, मादक पदार्थों को भट्ठी/फर्नेस में जलाकर नष्ट किया गया।

जप्त मादक पदार्थों की मात्रा

जिला रायपुर: 157 प्रकरणों में 2146.305 किलोग्राम गांजा, 58747 नग नशीले टेबलेट/सीरप/इंजेक्शन, 47.970 किलोग्राम अफीम डोडा, 205.900 ग्राम चरस/कोकीन/ब्राउन सुगर।
जिला बलौदा बाजार: 24 प्रकरणों में 1022.596 किलोग्राम गांजा और 960 नग नशीले टेबलेट।
जिला महासमुंद: 121 प्रकरणों में 9740.805 किलोग्राम गांजा।
जिला धमतरी: 36 प्रकरणों में 411.035 किलोग्राम गांजा और 2451 नग नशीले टेबलेट।
जिला गरियाबंद: 31 प्रकरणों में 1014.350 किलोग्राम गांजा और 253 नग नशीले टेबलेट।
कुल मिलाकर, सभी जिलों से 369 प्रकरणों में 14335.091 किलोग्राम गांजा, 62411 नग नशीले टेबलेट/कैप्सूल/इंजेक्शन, 47.970 किलोग्राम अफीम डोडा, और 205.900 ग्राम चरस/कोकीन/ब्राउन सुगर को विधिवत रूप से नष्ट किया गया।
सुरक्षा और पर्यावरण
इस नष्टिकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य जन सामान्य की सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया। पुलिस प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि सभी मादक पदार्थों का नष्टिकरण उचित मानकों और विधियों के अनुसार किया जाए, ताकि समाज में सुरक्षा और स्वच्छता बनाए रखी जा सके।

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