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भ्रष्टाचार के आरोप में नवाज को मिली है सजा
बता दें कि नवाज शरीफ को अल-अजीजिया स्टील मिल्स मामले में भ्रष्टाचार के मामले में सात साल की सजा हुई है। शरीफ लखपत जेल में बंद थे। लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण नवाज शरीफ को 6 हफ्ते की जमानत दी गई थी। चीफ जस्टिस खोसा ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कहा कि हमलोग भविष्य के विषय में कोई बात नहीं करेंगे। डॉक्टर नवाज शरीफ की बीमारी के बारे में बेहतर बता सकते हैं। आप अपनी जमानत अवधि को बढ़ाने के लिए निवेदन कर सकते हैं जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। हम बाद में देखेंगे की अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकते हैं या नहीं। चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हरिश पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जमानत याचिका को रद्द करना कोई दुर्लभ चीज है? जज ने कहा कि हर समय कोर्ट का उपहास किया जाता है और राजनीतिक एंगल दिया जाता है। खव्जा हरिश ने कोर्ट से कहा कि उनका मुवक्किल ( नवाज शरीफ ) किड़नी संबंधित बिमारी से पीड़ित हैं और डिप्रेसन में भी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टरों की निगरानी में हर दिन उनका इलाज चल रहा है।
पाकिस्तान: नवाज शरीफ को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की 6 हफ्ते की बेल
तीन बार रह चुके हैं पाकिस्तान के पीएम
मालूम हो कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अल-अजीजिया स्टील मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 के फैसले के तहत भ्रष्टाचार को लेकर दिसंबर 2018 में नवाज शरीफ को जेल की सजा हुई थी। कोर्ट ने अल-अजीजिया स्टील मिल्स मामले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता ने 24 दिसंबर को सुनवाई करते हुए दोषी करार दिया था और सात साल की जेल की सजा सुनाई थी।
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