महिला सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन लगातार आए दिन सड़कों पर उतर कर विरोध जता रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द न्याय की मांग कर रहे हैं। इन सबके बीच अब कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मीडिया रिपोर्टिंग पर बैन ( Ban On Media Reporting ) लगा दिया है।
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दरअसल, इस पूरे मामले में पुलिस और कोर्ट को छवि खराब होने का डर सताने लगा है। पुलिस ने सीधे-सीधे आरोप लगाया है कि मीडिया कि गलत रिपोर्टिंग के कारण संदिग्धों को पकड़ने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
पुलिस ने इसे लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि मीडिया को इस मामले पर रिपोर्टिंग करने से रोका जाए। इसपर कोर्ट ने पुलिस की मांग को स्वीकार कर लिया और लाहौर हाईवे पर महिला के साथ हुए गैंगरेप को लेकर खबर दिखाने पर रोक लगा दी है।
शुक्रवार को आतंकवाद निरोधक अदालत ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियमन प्राधिकरण को लाहौर पुलिस के अनुरोध पर इस मामले के संबंध में किसी भी सामग्री के प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश दिया।
फ्रांसीसी महिला के साथ हुआ था रेप
आपको बता दें कि पाकिस्तानी मूल की एक फ्रांसीसी महिला के साथ पिछले महीने लाहौर-सियालकोट मार्ग पर उसके बच्चों के सामने दो लोगों ने गैंगरेप किया था।
इस मामले को लेकर उन्होंने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पूरे देश में जनता में आक्रोश देखने को मिला। लोग सड़कों पर उतर आए और न्याय की मांग करने लगे। दबाव बढ़ने पर पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, लेकिन मुख्य आरेापी आबिद माल्ही अब भी फरार है।