यह भी पढ़ें
TV फेम ने McDonald में किया झाड़ू-पोछा का काम, आज हैं मोदी सरकार की बड़ी मंत्री, छापती हैं करोड़ों
यह भी पढ़ें
Priyanka- Ankit Marriage: प्रियंका चाहर और अंकित गुप्ता कर रहे शादी, इस दिन से शुरू होंगे वेडिंग फंक्शन
ऐसी सामग्री, जो आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67ए, आईपीसी की धारा 292 और महिलाओं के आपत्तिजनक प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 का उल्लंघन करती है, में शिक्षक-छात्र संबंध और अनाचारपूर्ण पारिवारिक संबंध जैसे विषय शामिल हैं। विचाराधीन सामग्री आईटी अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम सहित कई कानूनों का उल्लंघन करती पाई गई है। यह कदम डिजिटल क्षेत्र में कंटेंट रेगुलेट करने और शालीनता और वैधता के मानकों को बनाए रखने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।