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RG Kar Rape Murder Case: ममता सरकार ने आरोपी के लिए की मृत्युदंड की मांग, कलकत्ता उच्च न्यायालय का किया रुख

RG Kar Rape Murder Case: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में दोषी को अदालत द्वारा आजीवन कारावास दिए जाने पर असंतोष व्यक्त किया

Jan 21, 2025 / 01:42 pm

Anish Shekhar

RG Kar Rape Murder Case: पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख करते हुए आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग की, सियालदह सिविल और आपराधिक न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास दिए जाने के आदेश के खिलाफ। महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए खंडपीठ का रुख किया। मामले को दायर करने की अनुमति दे दी गई है।
इससे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में दोषी को अदालत द्वारा आजीवन कारावास दिए जाने पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि यदि मामला कोलकाता पुलिस के पास होता, तो वे मृत्युदंड सुनिश्चित करते।

ममता बनर्जी ने कहा- हमने की थी मृत्युदंड की मांग

सीएम ममता ने मालदा में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, “मुझे सजा के बारे में मीडिया से पता चला। हमने हमेशा मृत्युदंड की मांग की है और हम इस पर कायम हैं। हालांकि, यह अदालत का फैसला है और मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। तीन अन्य मामलों में, कोलकाता पुलिस ने 54-60 दिनों के भीतर पूरी जांच करके मृत्युदंड सुनिश्चित किया। यह एक गंभीर मामला था। अगर यह हमारे अधिकार क्षेत्र में होता, तो हम बहुत पहले ही मृत्युदंड सुनिश्चित कर देते।”

पीड़िता के पिता ने पुलिस की जांच पर उठाए

इस बीच, प्रशिक्षु डॉक्टर के पिता ने सोमवार को सीबीआई और कोलकाता पुलिस द्वारा की गई जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि “हमें न्याय चाहिए, मुआवजा नहीं।” एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस ने उन्हें उनकी बेटी की मौत से भी ज्यादा दर्द दिया है। उन्होंने कहा, “सीबीआई द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने जो अच्छा निर्णय माना, न्यायालय ने वही निर्णय दिया है…सीबीआई द्वारा की गई जांच पर हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं…हम मुआवजे के लिए न्यायालय नहीं गए थे। हमें न्याय चाहिए, मुआवजा नहीं…कोलकाता पुलिस ने गलत किया और सीबीआई को कुछ करना होगा…कोलकाता पुलिस ने हमें मेरी बेटी की मौत से भी ज्यादा दर्द दिया है।”
आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में सियालदह सिविल और आपराधिक न्यायालय ने आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। नेता और डॉक्टर इस जघन्य अपराध के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा की आलोचना कर रहे हैं। यह मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से जुड़ा है, जिसका शव 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार कक्ष में मिला था।

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