विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा नियमों में मानकों के रखरखाव के उपायों के लिए अपने मसौदे पर सार्वजनिक परामर्श का आह्वान किया।
पत्र में, मंत्री सुधाकर ने कहा कि राज्य कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित कुछ प्रावधानों का कड़ा विरोध करता है, जो उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा प्रणाली और राज्य सरकार की शक्तियों की जड़ पर प्रहार करते हैं। मंत्री के अनुसार, मसौदा दिशा-निर्देश किसी विश्वविद्यालय के कुलपति के चयन में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं बताते हैं।
मंत्री ने कहा, दिशानिर्देशों में कुलाधिपति या विजिटर की ओर से नियुक्त एक खोज-सह-चयन समिति का प्रावधान है, जिसमें राज्य सरकार का कोई नामित व्यक्ति नहीं होगा। खोज-सह-चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल में से कुलपति की नियुक्ति करने का अधिकार केवल विजिटर/कुलाधिपति को दिया गया है।
उन्होंने कहा कि कुलपतियों की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता, जिसमें गैर-शैक्षणिक भी शामिल हैं, पर भी गंभीरता से विचार-विमर्श की आवश्यकता है। मंत्री ने कहा कि मसौदे के अनुसार, यदि कुलपति की नियुक्ति इन दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं की जाती है, तो नियुक्ति अमान्य हो जाएगी।
उन्होंने कहा, यह राज्य में विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने वाले विधानों के प्रावधानों का खंडन करेगा, जिसमें कुलपतियों के कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में उच्च शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।