जिला शिक्षा अधिकारी के जांच प्रतिवेदन पर जिला स्तरीय कमेटी की सुनवाई, कलेक्टर ने की कार्रवाई अधिक वसूली फीस वापस करने के आदेश निजी स्कूलों पर कसा शिकंजा
जिला प्रशासन ने बगैर अनुमति फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों पर शिकंजा कसा है। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने सोफिया कान्वेंट स्कूल, सेंट जोसेफ कान्वेंट, हाली स्प्रिट कान्वेंट, सुंदरबाई गुप्ता समेत नौ निजी स्कूलों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना किया है। साथ ही आदेश दिया है कि दस प्रतिशत से अधिक वसूली गई राशि अभिभावकों को बुलाकर तत्काल वापस किया जाए। आदेश का पालन कर विभाग को सूचना देने का निर्देश दिए हैं।
नियम विरुद्ध दस प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि नौ निजी स्कूलों ने नियम विरुद्ध दस प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि की है। सभी नौ स्कूलों ने औसत एक से दो प्रतिशत तक अधिक वृद्धि की थी। जिला शिक्षा अधिकारी के जांच प्रतिवेदन पर जिला स्तरीय कमेटी ने नौ स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जवाब संतुष्ट पूर्वक नहीं मिलने पर शासन की गाइड लाइन के तहत कमेटी ने एक-एक लाख रुपए जुर्माना राशि प्रस्तावित कर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने दस्तावेजों की जांच रिपोर्ट के आधार पर एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है। आदेश में कलेक्टर ने यह भी कहा है कि दस प्रतिशत से अधिक ली गई फीस तत्काल अभिभावकों को वापस किया जाए।
इन स्कूलों पर एक-एक लाख का जुर्माना -सोफिया कान्वेंट स्कूल खंडवा, हाली स्प्रिट कान्वेंट स्कूल खंडवा, सेंट जोसेफ स्कूल खंडवा, सेंट जोसेफ कान्वेंट स्कूल कोटवाड़ा, सुंदरबाई गुप्ता उच्चतर माध्यमिक स्कूल खंडवा, पेरामाउंट पब्लिक स्कूल कालमुखी, संत लक्ष्मण चैतन्य एकेडमी नहाल्दा, अनुदान प्राप्त जनता हाई स्कूल खंडवा, गायत्री विद्या मंदिर बमनगांव आखई ।
401 निजी स्कूल, 152 ने नहीं दी थी जानकारी जिले में 401 निजी स्कूल हैं। इसमें से वर्ष 2024-24 में 272 ने जानकारी दी। 129 ने जानकारी नहीं सबमिट की। इसी तरह वर्ष 2024-25 में 402 निजी स्कूलों में से 249 ने जानकारी दर्ज की। शेष 152 ने जानकारी पोर्टल पर सबमिट नहीं की। इसमें अनुदान प्राप्त स्कूल भी शामिल हैं। जानकारी नहीं देने वालों को दोबारा अतिरिक्त शुल्क के साथ जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
वर्जन स्कूल शिक्षा विभाग की गाइड लाइन पर कार्रवाई की गई है। जिला स्तरीय कमेटी ने निजी स्कूलों को नोटिस जारी की सुनवाई की। स्कूलों का जवाब आने के बाद नियम के तहत जुर्माना अधिरोपित किए जाने की कार्रवाई कलेक्टर की ओर से की गई हैै। साथ ही आदेश दिए हैं कि दस प्रतिशत से अधिक वसूल की गई फीस अभिभावकों को वापस किया जाए।
पीएस सोलंकी, जिला शिक्षा अधिकारी