नोएडा। weekend lockdown in up guidelines. पूरे देश में कोरोना वायरस (coronavirus) की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के चलते लोगों का इलाज भी संभव नही हो पा रहा है। इस वायरस से निजात पाने और लगातार बढ़ते संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नोएडा-ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ में शुक्रवार रात 8 बजे से ही मिनी लॉकडाउन (weekend lockdown) लगा दिया गया है। यह लॉकडाउन (mini lockdown) सोमवार सुबह 7 बजे समाप्त होगा। इस पूरी बंदी के दौरान कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। जिसके चलते लोग बेवजह अपने घरों से नहीं निकल पाएंगे और जो लोग इस आदेश-नियम का उल्लंघन करेंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं जो लोग बिना मास्क लगाए पकड़े जाएंगे उन पर पहली बार में 1000 रुपये तो दूसरी बार में यही लापरवाही बरतने पर 10,000 जुर्माना वसूला जाएगा।
यह भी पढ़ें
यूपी पहुंची पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, वाराणसी में एक और लखनऊ में दो टैंकर उतरे
रात 8 बजे से लॉकडाउन, सोमवार तक घरों में रहें बता दें कि इस पूरे लॉकडाउन के दौरान लगातार 59 घंटे तक सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आवागमन की छूट गी गई है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है बिना किसी जरूरत या जरूरी काम के लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। वहीं इस मिनी लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी, जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इन लोगों को मिली है राहत -दूध, किराने के साथ मेडिकल शॉप को खोलने की अनुमति। -रेल और हवाई यात्रा करने वाले लोगों पर नही कोई प्रतिबंध ,लेकिन मांगने पर टिकट दिखाना होगा।
-मीडिया कर्मियों को छूट। -डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों को आने-जाने की छूट है -सफाई कर्मचारियों और स्वास्थ्यकर्मी पर नही कोई प्रतिबंध । -सीएनजी और पेट्रोल पंप रहेंगे खुले। -जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलने वालों को बतानी होगी वजह।
-गर्भवती महिलाओं को अस्पताल जाने की छूट है। -कोरोना का टेस्ट करवाने जाने की छूट।