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सभी प्रोजेक्ट को तीन कैटेगरी ए, बी और सी में बांटा गया है। ए और बी कैटेगरी के प्रोजेक्ट के सभी प्रोजेक्ट में काम शुरू करने का आदेश दिया गया है। कैटेगरी सी के ग्राहकों को या तो किसी और प्रोजेक्ट में शिफ्ट कराने या फिर पैसे रिफंड करने का आदेश दिया गया है। साथ ही ए और बी के ग्राहकों को ‘ऑफर ऑफ पोजेसन’ मिलने के तीन महीने के बाद ही सारे पैसे जमा करने को कहा गया है। कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप द्वारा प्रस्तावित तीन को- डेवलपर को प्रोजेक्ट पूरा करने की जिम्मेदारी दी है, जिनमे गैलेक्सी, कनोजिया ग्रुप और आईआईएफएल शामिल हैं। यह भी पढ़ें