दरअसल, औषधि निर्माण संघ द्वारा क्रिटिकल केयर, डायबीटिज, हृदय, इंफेक्शन समेत कई बीमारियों में उपयोगी करीब 1100 दवाओं के दामों में कटौती की गई है। यूपी की अपर मुख्य सचिव डॉ. अनिता भटनागर जैन द्वारा इस बाबत सभी ड्रग इंस्पेक्टरों को निर्देश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि हर जिले में मौजूद मेडिकल शॉप पर इस आदेश की कॉपी चस्पा की जाए। जिससे कि ग्राहक को इसकी जानकारी हो सके और वह दवा के निर्धारित पैसे ही चुकाए।
वहीं अगर कोई मेडिकल संचालक अधिक दाम में दवाई बेचता है तो ग्राहक उसकी शिकायत कर सकता है। जिस पर तुरंत कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी के लिए मोबाइल एप और संपर्क व शिकायत के लिए फोन नंबर जारी किया है।
ऐसे पता कर सकते हैं दवाओं के दाम अगर आपको किसी भी दवाई के दाम का पता करना है तो आप खाद्य सुरक्षा एंव औषधि विभाग की वेबसाइट www.nppaindia.nic.in या PHARMA SAHI DAAM एप पर जा सकते हैं। इन पर जाकर आपको पहले दवा का नाम और ब्रांड टाइप करना होगा, जिसके बाद दवा के बारे में कीमत समेत सभी जानकारी आपके सामने आ जाएगी।
अगर कोई ले अधिक दाम तो यहां करें शिकायत अगर कोई मेडिकल शॉप संचालक आपसे दवा के निर्धारित मूल्य से अधिक पैसे मांगे तो आप भारत सरकार के टोल फ्री नंबर 1800111255 या उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के नंबर 0522-2320552 (प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह दस से शाम छह बजे तक) पर शिकायत कर सकते हैं। इस पर तुरंत शिकायत का संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी।
वर्जन -आदेश कुछ समय पहले ही मिला था। जिसके बाद जिले में मौजूद सभी केमिस्ट एसोसिएशन को निर्देश दिए गए थे कि सभी मेडिकल शॉप पर नोटिस की कॉपी चस्पा की जाए। एक बार फिर से इसकी जांच कराई जाएगी। जो ऐसा नहीं करेगा उन मेडिकलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ए.के जैन, ड्रग इ्ंस्पेक्टर (गौतमबुद्ध नगर) -सहारनपुर फिलहाल ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। लेकिन, अगर कोई आदेश इस तरह का आता है तो तुरंत उसका पालन कराया जाएगा और सभी मेडिकल स्टोरों पर संबंधित आदेश की कॉपी चस्पा कराई जाएगी।
ड्रग इंस्पेक्टर संदीप चौधरी (सहारनपुर)