पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम लेने के लिए सबसे पहले आपको अपनी नजदीकी डाक घर या फिर बैंक में खाता खुलवाना होगा। इसके बाद आप पीपीएफ स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 15 वर्ष होता है। 15 साल होने पर इसे आप पांच- पांच साल के लिए अधिकतम दो बार बढ़वा भी सकते हैं। इतना ही नहीं असमय जरूरत पड़ तो आप निवेश की शुरुआत से सात साल के बाद प्री-मैच्योर फंड को निकाल भी सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के तहत वर्तमान में 7.1 फीसदी की दर से वार्षिक ब्याज का दिया जा रहा है।
यह भी पढ़ें- Cash Limit for Home: घर में कितना रखें कैश? ज़रूर जान लिजिए यह नियम, वरना हो सकती है जेल PPF में जानें कैसे 150 रुपये से तैयार कर सकते हैं पूरे 20 लाख का फंड
पीपीएफ स्कीम के तहत अगर आप 25 वर्ष की आयु में रोजाना 150 रुपये का निवेश यानी लगभग 4 हजार 500 रुपये जमा करते हैं तो 15 साल में मैच्योरिटी और पांच साल के एक्सटेंशन के तहत आपकी कुल निवेश की राशि 10 लाख 80 रुपये हो जाएगा। इस राशि पर 7.1 फीसदी वार्षिक कंपााउंडिंग के हिसाब से मिलने वाले इंट्रेस्ट को जोड़ दिया जाए यह राशि करीब 20 लाख रुपये तक पहुंच जाएगी।
यह भी पढ़ें- Cheap Rate Flat: तैयार हुए सस्ते पीएम आवास, मात्र चार लाख में खरीदें अपना घर PPF स्कीम में निवेश करने पर इनकम टैक्स में भी मिली है राहत पीपीएफ स्कीम में जहां आप 20 साल में 20 लाख रुपये का फंड एकत्रित कर सकते हैं, वहीं, इस स्कीम के तहत आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स में भी राहत मिलेगी। इस स्कीम में निवेश करने वाले लोग डेढ़ लाख रुपये तक के निवेश का डिडक्शन ले सकते हैं। इतना ही नहीं इस स्कीम के तहत मिलने वाले फंड और उसके ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। पीपीफ निवेश ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्माल सेविंग्स स्कीम को भारत सरकार खुद स्पांसर करती है। इसलिए इसे सुरक्षित निवेश माना जाता है।