नोएडा

सावधान! कस्टमर केयर अधिकारी बन ग्राहकों को ठग रहे जालसाज

किसी भी बैंक का कोई भी अधिकारी आपसे, आपके बैंक खाते की गोपनीय जानकारी जैसे- ओटीपी, डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, सीवीवी आदि की मांग नहीं कर सकता।

नोएडाNov 22, 2021 / 11:32 am

Nitish Pandey

नोएडा. रोजमर्रा के जिंदगी में कई बार बैंक, रेलवे और मोबाइल फोन कंपनी समेत कई अन्य जरुरी कामों के लिए संबंधित कस्टमर केयर अधिकारी से बात करनी पड़ती है। ज्यादातर लोगों के मोबाइल फोन में कस्टमर केयर का नंबर पहले से सेव नहीं होता है, अमूमन लोग नंबर जानने के लिए गूगल पर सर्च करते हैं। जिसके बाद गूगल पर मिले कस्टमर केयर नंबर पर कॉल पर अपनी समस्या को साझा करते हैं।
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जालसाजों से रहें सावधान

बता दें कि साइबर फ्रॉड करने वाले जालसाज गूगल पर अलग-अगल बैंकों के नाम से फर्जी नंबर पोस्ट कर देते हैं। गलती से भी आप उनके जाल में फंसकर फर्जी कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करते हैं तो वो आपको फंसा लेंगे। इतना ही नहीं आपसे आपके बैंक खाते की जानकारी लेकर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड कर सकते हैं। इसलिए कभी भी जरुरत पड़ने पर बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही कस्टमर केयर का नंबर लें और उस पर ही कॉल करें।
आपके खून-पसीने की कमाई उड़ा देंगे जालसाज

दरअसल, जिन लोगों को साइबर फ्रॉड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, वो लोग ऐसे फर्जी बैंक अधिकारी की बातों में आ जाते हैं। इतना ही नहीं ये जालसाज जरुरी जानकारी लेने के बाद आपके खाते से आपके खून-पसीने की कमाई पर हाथ साफ कर आपके बैंक खाते के बैलेंस को शून्य कर देते हैं।
एसबीआई ने ग्राहकों को दी चेतावनी

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को जागरुक करते हुए इस तरह के फ्रॉड को लेकर चेतावनी दी है। एसबीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि फर्जी कस्टमर केयर नंबरों से सावधान रहें। कृपया सही कस्टमर केयर नंबर के लिए एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाएं। इसके साथ ही, कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपनी गोपनीय बैंकिंग जानकारी न दें।
किसी को न बताएं गोपनीय जानकारी

बताते चलें कि समय-समय पर सरकार और पुलिस की ओर से भी इस तरह की जानकारी को साझा किया जाता है। ताकि आम जनता की खून-पसीने की कमाई को जालसाज उड़ा न सकें। किसी भी बैंक का कोई भी अधिकारी आपसे, आपके बैंक खाते की गोपनीय जानकारी जैसे- ओटीपी, डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, सीवीवी आदि की मांग नहीं कर सकता। यदि कोई अधिकारी ऐसा करता है तो आप इसकी शिकायत संबंधित बैंक में या फिर पुलिस में दर्ज करा सकते हैं।
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