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नोएडा प्राधिकरण ने सील की सेक्टर-18 की कमर्शियल इमारत, 21 करोड़ था बकाया

नोएडा प्राधिकरण की टीम ने बुधवार को हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने और बकाया करीब 21 करोड़ जमा नहीं करने के कारण कमर्शियल इमारत को सील कर दिया।

नोएडाOct 10, 2024 / 08:53 am

Anand Shukla

बिल्डिंग को सील करती हुई नोएडा प्राधिकरण की टीम।

नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नोएडा के कमर्शियल हब में एक कमर्शियल इमारत को सील कर दिया है। नोएडा के सेक्टर-18 में एक आठ मंजिला कमर्शियल इमारत को सील किया गया। यह इमारत पी-14 सेक्टर-18 में है। इसमें बड़ी कंपनियों के शो रूम हैं। इस प्लॉट का एरिया 141 वर्ग मीटर है। आवंटी द्वारा प्राधिकरण का बकाया नहीं देने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई।
प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि बकाया नहीं देने के एवज में प्राधिकरण ने 20 अप्रैल 2023 को आंवटी का प्लॉट कैंसिल कर दिया था। इसके आदेश के खिलाफ आवंटी ने उच्च न्यायालय में वाद दायर किया था।

हाईकोर्ट ने बकाया राशि को जमा करने का दिया था आदेश

हाईकोर्ट ने 1 मई 2023 को याचिका निरस्त करते हुए आवंटी को 15 मई 2023 तक या उसके पहले पांच करोड़ रुपये प्राधिकरण में जमा करने और बाकी के 16 करोड़ रुपये चार बराबर तिमाही किस्तों में जमा करने का आदेश दिया। प्राधिकरण ने किस्त जमा करने के लिए 15 अगस्त 2023, 15 नवंबर 2023, 15 फरवरी 2024 और 15 मई 2024 की तारीख तय की थी। इस दौरान आवंटी ने एक रुपया भी प्राधिकरण में जमा नहीं किया। उसने प्राधिकरण के पत्र का जवाब भी नहीं दिया।
आवंटी ने आठ मंजिला इमारत को कई बड़े शो रूम मालिकों को धोखे में रखकर किराए पर आवंटित कर दिया। यहां नामी कंपनियों के शो रूम संचालित हो रहे हैं।

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प्राधिकरण ने बिल्डिंग को किया सील

प्राधिकरण की टीम ने बुधवार को न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने और प्राधिकरण का बकाया करीब 21 करोड़ जमा नहीं करने के कारण इमारत को सील कर दिया। इस दौरान लोगों की भीड़ जमा हुई। हालांकि, पुलिस और प्राधिकरण के समझाने पर सभी शांत हो गए।

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