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हेलमेट नहीं लगाने पर करें चालान डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि यह नियम तो पहले से ही था लेकिन लोग गंभीरता से नियम को नहीं मानते थे। अब ट्रैफिक व्यवस्था में लगे सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिया गया है। दोपहिया वाहन चलाते समय दोनों लोगों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। यदि कोई बाइक पर पीछे बैठा और हेलमेट नहीं लगाया है तो उसका चालान करें। 2019 से था नियम, सिस्टम अपडेट होने में लगा समय डीसीपी ट्रैफिक गणेश प्रसाद साहा का कहना है कि जो लोग दिल्ली जाते थे वो दिल्ली में पीछे बैठकर भी हेलमेट लगाते थे। लोग जैसे ही वापस नोएडा में एंट्री करते हैं नियम की धज्जियां उड़ाते हैं, लेकिन अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी नियम को पालन करना होगा। ट्रैफिक नियमों का उलंघन करने वालों को 1000 रुपए का चालान देना होगा। बाइक सवार दोनों में से कोई एक भी बिना हेलमेट के पाया गया तो उन्हें चालान देना होगा। गणेश साहा ने बताया कि यह नियम 7 जून 2019 से लागू था, लेकिन कुछ सिस्टम अपडेट होने में भी समय लगा जिसकी वजह से यह नियम अब देरी से शुरू हुआ है।
कौन काट सकता है चालान ? अक्सर देखने को मिलता है कि चालान काटते समय लोग पुलिसकर्मियों से लड़ जाते हैं। इस संबंध में डीसीपी ट्रैफिक गणेश साहा ने बताया कि पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर और ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल श्रेणी के पुलिसकर्मी चालान काट सकते हैं।
कैसे और कहां जमा होगा चालान ? अगर आप वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करते हैं तो आपको डरने की जरुरत नहीं है। बावजूद किसी कारणवश आपका चालान हो जाता है तो आप वहीं पर चालान की रशीद लेकर चालान जमा कर सकते हैं। चालान अगर ऑनलाइन आपके पास आया है तो नोएडा सेक्टर 14ए स्थित डीसीपी ट्रैफिक ऑफिस में जाकर आप चालान का पैसा जमा करा सकते हैं।