वही साइबर एक्सपर्ट के अनुसार यह बदलाव (Security) सिक्योरिटी के लिहाज से किये गये है।साइबर एक्सपर्ट किसल्य चौधरी ने बताया कि ट्राई ने हाल ही में (Number Port) नंबर पोर्ट के नियमों में बदलाव किये है। जो 16 दिसंबर से लागू कर दिये गये है। यह बदलाव सुरक्षा और लोगों को सहुलियत के लिहाज से किये गये है। इसमें एक नियम यह भी है कि अगर आपका मोबाइल नंबर किसी मुकदमे के अधीन है तो आप इसे पोर्ट नहीं करा सकेंगे। इसके साथ ही मोबाइल नंबर के (Ownership Change) ऑनरशिप को चेंज करने के लिए आवेदन कर रखा है तो आप नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए पात्र नहीं होंगे।
3 दिन में पोर्ट हो जाएगा नंबर, इतने रुपये का लगेगा चार्ज
मोबाइल पोर्ट करने का नया नियम 16 दिसंबर से लागू हो गया है। ट्राई यूनिक पोर्टिंग कोड (UPC) तभी जेनरेट करेगा, जब कोई ग्राहक अपने (Mobile Number) मोबाइल नंबर को पोर्ट करने के लिए पात्र होगा। (TRAI) ट्राई इसका फैसला लेगा कि कोई ग्राहक अपना नंबर पोर्ट करने के लिए पात्र है या नहीं। इसके साथ ही अब मोबाइल नंबर पोर्ट करने पर 6.46 रुपये का चार्ज लगेगा। इसके साथ ही आपका मोबाइल नंबर सिर्फ 3 दिनों में पोर्ट हो जाएगा।