जिला प्रशासन ने जो नए कंटेनमेंट जून की सूची जारी की है, वह गाइडलाइन के मुताबिक बनाई गई है। फर्स्ट कैटेगरी के कंटेनमेंट जोन का दायरा 500 मीटर तय किया गया है। जबकि सैकेंड कैटेगरी के कंटेनमेंट जोन का दायरा ढाई सौ मीटर तय किया गया है। डीएम सुवास एलवाई ने बताया कि इन सभी कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ विभाग की गतिविधियां चल रही हैं। इनको सेनेटाइज़ किया जा रहा है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण के उपायों के बारे में जागरूक किया जा रहा है।
डीएम ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में निवास कर रहे लोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहां रह रहे लोगों को सीलिंग और लॉक डाउन के नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ेगा। डीएम ने जिले के लोगों से अपील की है कि लॉक डाउन के नियमों का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए बहुत जरूरी होने पर अगर घर से निकलें तो मास्क अवश्य लगाएं, जिससे कि इस वैश्विक महामारी पर काबू पाया जा सके।