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आयोजकों को देना होगा शपथ-पत्र नये साल का जश्न मनाने के लिए होटल, पब, रेस्तरां, क्लब, पार्क और अन्य स्थानों पर आयोजन से पहले आयोजकों को पुलिस-प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी। रात में कर्फ्यू के चलते जश्न की अनुमति नहीं होगी, लेकिन दिन के आयोजनों के लिए आयोजकों को एक शपथ पत्र देना होगा। बता दें कि कोरोना के बढ़ता देख जनपद में धारा 144 लागू है। इसके साथ ही रात 11 बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू है। जिसके चलते नए साल पर जश्न नहीं मनाया जाएगा। दिन में नववर्ष का जश्न मनाने के लिए आयोजकों को जिला प्रशासन के अलावा पुलिस, विद्युत, अग्नि शमन विभाग और मनोरंजन विभाग से अनुमति अनिवार्य है। यह भी पढ़ें