आयोजकों को देना होगा शपथ-पत्र नये साल का जश्न मनाने के लिए होटल, पब, रेस्तरां, क्लब, पार्क और अन्य स्थानों पर आयोजन से पहले आयोजकों को पुलिस-प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी। रात में कर्फ्यू के चलते जश्न की अनुमति नहीं होगी, लेकिन दिन के आयोजनों के लिए आयोजकों को एक शपथ पत्र देना होगा। बता दें कि कोरोना के बढ़ता देख जनपद में धारा 144 लागू है। इसके साथ ही रात 11 बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू है। जिसके चलते नए साल पर जश्न नहीं मनाया जाएगा। दिन में नववर्ष का जश्न मनाने के लिए आयोजकों को जिला प्रशासन के अलावा पुलिस, विद्युत, अग्नि शमन विभाग और मनोरंजन विभाग से अनुमति अनिवार्य है।
20 लोगों ने मांगी प्रशासन ने पार्टी के लिए अनुमति नोएडा के नगर मजिस्ट्रेट उमेश निगम ने बताया कि पार्टी आयोजन से पहले आयोजक द्वारा एक शपथ पत्र देने पर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी। अभी तक 20 लोगों ने कार्यक्रम के लिए आवेदन किया है। इसके साथ ही कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती के साथ अनिवार्य होगा। नियमों का उलंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।