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पोस्ट ऑफिस की इस योजना से हर महीने मिलेंगे 5500₹,ऐसे उठा सकते हैं लाभ बता दें कि सरकार कंज्यूमर ऑनलाइन रिसोर्स एंड एम्पॉवरमेंट सेंटर (https://corecentre.org/) नाम से एक पोर्टल चलाती है। ग्राहक को यहां शिकायत करने के लिए सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना होगा। इसके लिए उसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। जिसमें उसका नाम, ईमेल, एड्रेस और फोन नंबर मांगा जाएगा। इन सभी विकल्पों को भरने के बाद ग्राहक का यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। यह भी पढ़ें
ईपीई से पहले यह बना देश का सबसे तेज गति वाला एक्सप्रेस-वे, 120 किमी प्रति घंटा होगी रफ्तार मैसेज भेजकर भी कर सकते हैं शिकायत उपर दी गई वेबसाइट पर ग्राहक मैसेज भेजकर भी शिकायत कर सकते हैं। वेबसाइट में तीन तरह से शिकायत करने के ऑप्शन आते हैं। इसमें पहला ऑनलाइन, दूसरा मैसेज के जरिए और तीसरा हार्ड कॉपी भेजकर शिकायत करने का ऑप्शन होता है। यह भी देखें : इस शहर में मौसम हुआ सुहावना लेकिन फिर भी परेशान रहे लोग इन दुकानदारों के खिलाफ की जा सकती है शिकायत वेबसाइट पर ग्राहक किसी भी रजिस्टर्ड ब्रांड या सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ शिकायत कर सकता है। इस वेबसाइट पर ऐसे सेग्मेंट्स और ब्रांड्स की डिटेल भी मुहैया होगी जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से रजिस्टर्ड हैं। इनके खिलाफ आसानी से शिकायत की जा सकती है। जिस भी दुकान की आप शिकायत करना चाहते हैं उसकी डिेटेल, शिकायत से रिलेटेड डॉक्युमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।
स्टेट्स चल जाता है पता वेबसाइट पर शिकायत दर्ज होते ही एक नंबर जनरेट होता है। जो कि शिकायतकर्ता को असाइन किया जाता है। इसी नंबर के जरिए कोई भी शिकायत का स्टेट्स पता कर सकता है। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता एक से अधिक शिकायत भी कर सकता है और इनका स्टेट्स भी ट्रैक कर सकता है।
यह भी पढ़ें : इस शहर से महज 20 मिनट में पहुंच सकेंगे एम्स , तैयार हुआ ऐसा बेहतरीन रोड कंज्यूमर कोर्ट में भी कर सकते हैं शिकायत