scriptनाले में पड़े तरबूज पर सफाई कर्मी की पड़ी नजर, बाहर निकाला तो बुलानी पड़ी पुलिस | five month old female fetus found in watermelon | Patrika News
नोएडा

नाले में पड़े तरबूज पर सफाई कर्मी की पड़ी नजर, बाहर निकाला तो बुलानी पड़ी पुलिस

-सफाई कर्मी ने पुलिस को इसकी सूचना दी
-मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई
-पुलिस आसपास पूछताछ कर रही है

नोएडाJun 12, 2019 / 03:08 pm

Rahul Chauhan

watermelon

नाले में पड़े तरबूज पर सफाई कर्मी की पड़ी नजर, बाहर निकाला तो बुलानी पड़ी पुलिस

नोएडा। सफाई कर्मी ने नाले में एक तरबूज को पड़ा देखा। जिसे वह निकालने में जुट गया। लेकिन जैसे ही उसने तरबूज को निकाला और उसके अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए और उसने तुरंत उस तरबूज को निचे गिरा दिया। इसके बाद उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला…
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दरअसल, प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा सख्त कानून बनाए गए हैं। इसके साथ ही समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभियान चलाकर ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है जो भ्रूण परिक्षण करते हैं। बावजूद इसके भ्रूण हत्या जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं।
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गेझा गांव का है मामला

ताजा मामला सेक्टर-93 स्थित गेझा गांव का है। जहां सफाई करते हुए एक सफाई कर्मचारी को नाले के पास तरबूज के छिलकों में लिपटा हुआ पांच महीने का कन्या भ्रूण मिला है। जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। जिसके बाद पुलिस ने अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज कर भ्रूण फेंकने वाले की तलाश में जुट गई है।
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पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मामला

पुलिस के अनुसार, मंगलवार की सुबह सफाई कर्मचारी रविंद्र नाले की सफाई कर रहा था। इस दौरा उसकी नजर एक तरबूज पर पड़ी। जिसे बाहर निकाला गया तो उसमें भ्रूण मिला। इसकी सूचना उसने 100 नंबर पर कॉल करके दी। पुलिस का कहना है कि यह भ्रूण करीब पांच महीने की बच्ची का है। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और भ्रूण को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
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जानिए क्या कहता है कानून

जानकारी के लिए बता दें कि देश में गर्भपात गैरकानूनी है। हालांकि 20 हफ्ते से कम के गर्भ को मेडिकल शर्तों के हिसाब से समाप्त किया जा सकता है। वहीं कई बार ऐसे भी मामले हुए हैं, जिनमें विशेष परिस्थितियों में कोर्ट के आदेश पर 20 सप्ताह से ऊपर भी गर्भपात कराया गया है।

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