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Elvish Yadav Arrested: एल्विश यादव गिरफ्तार, सांपों के जहर की तस्करी से जुड़ा है मामला
क्या है एनडीपीएस एक्ट:-इसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट-1985 है। इसका इस्तेमाल नशीले पदार्थों को बनाने, खरीदने-बेचने और सेवन करने वालों के खिलाफ किया जाता है। इस एक्ट के तहत चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकेन, मॉर्फीन, एलएसडी, एमएमडीए और अल्प्राजोलम जैसे नसीले पदार्थ आते हैं। इनमें से ज़्यादातर ड्रग्स का इस्तेमाल दवाइयों के लिए किया जाता है। लेकिन बिना लाइसेन्स के इसका इस्तेमाल प्रतिबंधित है। दोषी पाये जाने पर कोर्ट 10 से 20 साल तक जेल की सजा और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाता है।
सांप के जहर की सप्लाई में आया था एल्विश यादव का नाम आपको जानकारी के लिए बता दे कि बीजेपी सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल वेलफेयर आफिसर के पद पर तैनात गौरव गुप्ता ने एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए नोएडा पुलिस ने सेक्टर 49 इलाके में रेड की थी। इस कार्रवाई के दौरान 5 आरोपी पकड़े गए थे। नोएडा पुलिस को मौके से 20 मिली मीटर स्नेक वैमन और 9 जहरीले सांप मिले थे। उनमें से पांच कोबरा एक अजगर 2 दोमुंहा वाला सांप और एक रैट स्नैक शामिल थे। आरोपियों ने पूछताछ में एल्विश यादव की पार्टी में सांप और जहर के सप्लाई की बात बताया था।