अयोध्या फैसले से पहले ही अलर्ट हुई पुलिस, धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर दिया यह मैसेज- देखें वीडियाे
दिल्ली के साथ एनसीआर के लोगों को भी करना पड़ा समस्या का सामान, कटे चालान
ऑड-ईवन नियम दिल्ली के साथ ही दिल्ली में अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी लागू है। ऑड-ईवन चार से 15 नवंबर तक लागू किया गया है। इसके तहत सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक नियमानुसार वाहन ही दिल्ली में चल सकेंगे। सोमवार को केवल ईवन नंबर के निजी वाहन ही सड़कों पर चल सकें। इस दौरान ऑड नंबर की गाड़ी मिलते ही पुलिस ने 4 हजार रुपये का चालान कर दिया। वही इस बात पर कई लोग भड़क गये। इसी में एक शख्स नोएडा का था। जो बिती रात यानि रविवार को अपने एक रिश्तेदार के घर दिल्ली गया था। सोमवार सुबह लौटते समय दिल्ली पुलिस ने आईटीओ के पास उसकी गाड़ी रोक ली। और ईवन के दिन गाड़ी का नंबर ऑड होने के चलते चालान काट दिया। इस पर युवक आग बबूला हो गया। उसने कहा कि मैं नोएडा से हूं। मुझे ऑड-ईवन के नियम की जानकारी नहीं थी। इसके बावजूद पुलिस ने किसी की एक न सूनी और चालान काट दिया।
ईवन के दिन गाड़ी का ऑड नंबर होने पर भी इनका नहीं कटेगा चालान
वही बता दें कि ईवन के दिन ऑड और ऑड के दिन ईवन नंबर की गाड़ी चलाने पर महिलाओं को छूट दी गई है। उनका चालान नहीं कटेगा। इसके साथ ही बाइक सवारों को भी इसे अलग रखा गया है। वहीं बता दें कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में ऑड-ईवन लागू किया गया है। इसके तहत दोपहिया वाहनों, महिलाओं और इमरजेंसी वाहनों को पूरी तरह छूट दी गई है। इसके साथ ही रविवार के दिन ऑड-ईवन लागू नहीं है।