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Mini Lockdown: दिल्ली के बाद अब नोएडा मे लगा मिनी लॉकडाउन, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा, मॉल और जिम

Mini Lockdown: नोएडा में अबतक 1100 से ज्यादा कोविड के सक्रिय हैं, जिनमें से किसी को आईसीयू की जरूरत या ऑक्सीजन की जरूरत नही पड़ी है। कुछ मरीज अस्पताल में भर्ती इसलिए हैं कि वो कोविड के साथ-साथ अन्य बीमारियों से ग्रसित है।

नोएडाJan 05, 2022 / 04:17 pm

Nitish Pandey

राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में बढ़ते कोविड के केस को लेकर डीएम ने नए दिशा निर्देश जारी किए है। अब बाजारों में ‘नो मास्क, नो सामान’ की प्रिक्रिया लागू होगी। साथ ही 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा, रेस्तरां, मॉल खुलेंगे। तो वहीं जिम, स्वीमिंग पुल और 10वीं कक्षा तक स्कूल पूरी तरह 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। फिलहाल जिले में 1100 से ज्यादा एक्टिव केस हो गए है, लेकिन शुक्र है कि ज्यादातर लोगों को अस्पताल में भर्ती की जरूरत न के बराबर हो रही है। साथ ही बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में आवश्यक पोलिंग बूथ पर जैसे कोविड हेल्प डेस्क और गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा।
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गौतमबुद्ध नगर जिले के डीएम सुहास एलवाई ने ऐलान किया कि तेजी फैल रहे कोरोना केस की वृद्धि को कोई झुठला नहीं सकता। हमने जब अपने लेवल से स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों से बात कि तो ये कोविड अब संक्रमित ज्यादा है, मारक क्षमता के मुकाबले। इसलिए उन्हें अस्पताल की जरूरत नही पड़ रही है।
फिलहाल जनपद में अबतक 1100 से ज्यादा कोविड के सक्रिय है जिनमें से किसी को आईसीयू की जरूरत या ऑक्सीजन की जरूरत नही पड़ी है। कुछ मरीज अस्पताल में भर्ती इसलिए हैं कि वो कोविड के साथ-साथ अन्य बीमारियों से ग्रसित है। अन्यथा कोविड से संक्रमित किसी भी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत न के बराबर है। इसकी रोकथाम ने लिए अब हम जनपद में एक जागरूक अभियान चलाएंगे की बाजारों में ‘नो मास्क, नो सामान’।
साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में वैक्सीन की पहली डोज की प्रिक्रिया 100% के साथ पूरी करली गई है और दूसरी डोज 89 प्रतिशत पूरी करली है। बची 11 प्रतिशत को बहुत जल्द पूरी करके हम 20 जनवरी से बोस्टर डोज शुरू करेंगे। वहीं 15 से 18 साल तक बच्चों को लग रही पहली डोज भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
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डीएम ने बताया कि जनपद में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। शादी समारोह 100 लोग शामिल हो सकते है। कोई किसी प्रकार की परमिशन की जरूरत नहीं, लेकिन चेक करने गई टीम खामी पाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कोई रोके नही है। अगर कोई बाहर से आता है और अपने संस्था में काम करता है और तकलीफ है तो उसे हेल्प डेस्क से पूरी सायहता की जाएगी।

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