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दरअसल, जिला प्रशासन ने जो नए कंटेनमेंट जोन की सूची जारी की है, उसको लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन के मुताबिक बनाया गया है। फर्स्ट कैटेगरी के कंटेनमेंट जोन का दायरा ढाई सौ मीटर तय किया गया है। जबकि सेकेंड कैटेगरी के कंटेनमेंट जो उनका दायरा 500 मीटर तय किया गया है। डीएम सुवास एलवाई ने यह बताया कि इन सभी कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ विभाग की गतिविधियां चल रही हैं। इनको सैनिटाइज़ किया जा रहा है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण के उपायों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। यह भी पढ़ें
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डीएम ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में निवास कर रहे लोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहां रह रहे लोगों को सीलिंग और लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ेगा। डीएम ने जिले के लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए बहुत जरूरी होने पर घर से निकले तो मास्क को अवश्य लगाएं, जिससे कि इस वैश्विक महामारी पर काबू पाया जा सके। देखें कंटेनमेंट जोन की पूरी सूची