प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ काफी समय से मिल रही इन शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने एक आदेश जारी किया है। डीएम ने अस्पतालों को आगाह करते हुए कहा है कि यदि शासन की तरफ से निर्धारित दरों का पालन नहीं किया गया और किसी भी तरह से अधिक पैसा वसूला गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ डीएम ने एक व्हाट्सएप “9354357073” नंबर जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि यदि कोई अस्पताल आपसे ज्यादा पैसे मांगता है तो बताए गए व्हाट्सएप नंबर पर अस्पताल का बिल भेज दें। इस तरह से मजबूरी में ज्यादा वसूली करने वाले अस्पतालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
डीएम सुहास एलवाई ने बताया कि अब तक शहर में 23 अस्पतालों को कोरोनावायरस के संक्रमण का इलाज करने की इजाजत दी गई है। वहीं बीते कई दिनों से शिकायत मिल रही है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्राइवेट अस्पताल कोविड-19 के इलाज के लिए मुंह मांगी रकम वसूल रहे हैं। जबकि शासन और जिला प्रशासन ने सभी अस्पतालों के लिए इलाज की एक निश्चित दर तय कर रखी हैं। इन दरों से ज्यादा पैसा लेना कानूनी जुर्म है।