नोएडा

योगी सरकार का बड़ा कदम, सरकारी कर्मचारियों को अब छुट्टी पर जाने से पहले करना होगा यह काम

योगी सरकार ने तैयार कराया एेसा साॅफ्टवेयर

नोएडाMay 01, 2018 / 01:18 pm

Nitin Sharma

नोएडा।अपने ही मन मुताबिक बाबूआें से सांठगांठ कर छुट्टी को उपस्थिती में दर्ज कराने वाले प्रदेश के अलग अलग विभागों के सरकारी कर्मचारियों पर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया। जी, हां अब कोर्इ भी प्रदेश कर्मचारी अपने किसी भी काम से उसी या उससे एक दिन पहले छुट्टी नहीं ले सकता। उसे छुट्टी लेने से पहले अधिकारियों को इसकी सूचना तीन दिन पहले देनी होगी। वहीं छुट्टी लेने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है।जिससे कोर्इ भी कर्मचारी अब छुट्टी पर रहने के बाद खुद को हाजिर घोषित कर राज्य सरकार से अपना उस दिन का वेतन नहीं ले सकेंगा। इसका फायदा राज्य सरकार को होने के साथ ही आम लोगों को भी होगा।

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कागज की जगह अब इस साॅफ्टवेयर पर देनी होगी छुट्टी की एप्लीकेशन

अब तक प्रदेश में सरकारी विभागों के कर्मचारियों को छुट्टी के लिए एक सादे कागज पर एप्लीकेशन देकर अपने अधिकारियों के सामने जाना पड़ता था। इस बीच कुछ कर्मचारी विभाग के बाबूआें से सांठगांठ कर अवकाश के दिन भी उपस्थिती दर्ज कर लेते थे, लेकिन अब कर्मचारियों को छुट्टी लेने के लिए आॅनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अवकाश का आवेदन स्वीकृत होने व अवकाश पर जाने की इजाजत भी अधिकारी आॅनलाइन ही दे देंगे। अवकाश पर जाने के लिए सरकारी कर्मचारियों के छुट्टी लेने के लिए राजकाज पोर्टल पर लीव मॉड्यूल नाम से नया सॉफ्टवेयर बनवाया गया है। इस पर कर्मचारी को छुट्टी लेने के लिए उसकी वजह बताने के साथ ही उसको सीएल,एचपीएल,एचक्यूएल आैर पीएल का चयन कर उसे भरना होगा।

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यह सभी जानकारी देने के बाद ही मिलेंगी छुट्टी

राज्य सरकार द्घारा राजकाज पोर्टल पर लीव माॅड्यूल नाम से नया साॅफ्टवेयर बनाया गया है। इसमें कर्मचारी को अपना विभाग की, पद छुट्टी कब से कब तक लेनी है। इसके अलावा छुट्टी लेने की वजह भी बतानी होगी। साॅफ्टवेयर पर यह सभी आॅप्शन दिये गये है। जिससे कर्मचारी आराम से इसे भरकर छुट्टी ले सकते है। वहीं कर्मचारियों को छुट्टी लेने से तीन दिन पहले यह अधिकारियों को देनी हाेगी। इसी के बाद यह छुट्टी मिलेगी।

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21 मर्इ से लागू होगा ये नियम

प्रायोगिक तौर पर यह व्यवस्था प्रधान कार्यालयों समेत कुछ अन्य विभाग के कार्यालयों में लागू कर दी गर्इ है। वहीं प्रदेश में बाकी सभी विभाग में आैर कर्मचारियों में कागज की जगह आॅनलाइन साॅफ्टवेयर पर छुट्टी के लिए आवेदन भरने का नियम 21 मर्इ से लागू कर दिया जाएगा।

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