यह भी पढ़ें
सुप्रीम कोर्ट भी इस बिल्डर के कारनामे से हुआ हैरान, कहा- ‘ऐसा फ्रॉड अब तक नहीं देखा’
गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के वकील से पूछा कि आप हमें बताइये कि ऐसी कौन-कौन सी प्रोपेर्टी बेची जा सकती है जिससे 1000 करोड़ रुपये का फंड जुटाया जा सकते। ताकि एनबीसीसी बंद पड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर सके। कोर्ट ने कहा है कि या तो आप बताइये नहीं तो हम आपकी प्रोपेर्टी बेचेंगे और आपका घर भी बेच सकते हैं। यह भी पढ़ें
ST-ST एक्ट के विरोध के बीच भाजपा ने OBC वोट बैंक साधने के लिए किया ये काम
वहीं आम्रपाली ग्रुप के वकील ने कोर्ट से कहा कि पैसे कहां से जुटाए जाए, इसके लिए प्रपोजल देने के लिए 3-4 दिन का और समय दिया जाए। जिस पर कोर्ट ने कहा है कि अब आपको कोई समय नहीं मिलेगा। इस दौरान वकील ने कहा कि हमारा सपना है प्रोजेक्ट पूरे करना। जिस पर कोर्ट ने पूछा, दिन के सपने या रात के? इस पर कोर्ट ठहाकों से गूंज गया। यह भी पढ़ें
भारत में एक Metro ने बनाया नया रिकॉर्ड, दुनिया में इस मामले में है दूसरे स्थान पर
होम बायर्स के वकील ने कोर्ट से कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद आम्रपाली ग्रुप ने अपने CMD अनिल शर्मा के प्रॉपर्टी की डिटेल नहीं दी है। जबकि अनिल शर्मा जब चुनाव में खड़े हुए थे तो उन्होंने अपने संपत्ति का पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया था। उन्होंने कहा कि शर्मा ने चुनाव आयोग में दिए हलफनामे में 850 करोड़ संपत्ति की बात कही थी। यह भी पढ़ें
सीएम योगी ने कर दिया बड़ा ऐलान, यूपी में यहां बनेगा देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम्रपाली के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है वो आम्रपाली ग्रुप के उन संपत्ति को बेचकर जुटाया जा सकता है जो अभी तक बिके नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि NBCC के हिसाब से अगर इन संपत्ति को बेचा जाए तो करीब 2100 करोड़ रुपये मिल सकते है। कोर्ट ने कहा कि इन पैसे से एनबीसीसी 15 हाउसिंग प्रोजेक्ट का काम शुरू कर सकती है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। यह भी पढ़ें