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नोएडा

अखलाख हत्याकांड: फार्स्ट ट्रैक कोर्ट में अब तक हो चुकी हैं 45 सुनवाई, लेकिन अभी तक परिवार को नहीं मिला इंसाफ

दादरी मॉब लिंचिंग केस में फार्स्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई आज, अभी तक केस में नहीं शुरू हुआ ट्रायल

नोएडाOct 05, 2018 / 10:21 am

Ashutosh Pathak

akhlaq

अखलाख हत्याकांड में फार्स्ट ट्रैक कोर्ट में अब तक हो चुकी हैं 45 सुनवाई, तीन साल बाद भी परिवार इंसाफ की उम्मीद में

नोएडा। अखलाक हत्याकांड को 3 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी भी उसे इंसाफ का इंतजार है। दादरी के बिसहड़ा गांव में बीफ के शक में भीड़ ने उनकी पीट-पीट कर हत्या कर दी। भीड़ की ओर से की गई इस हत्या पर देश भर में हड़कंप मच गया था। इस हत्या के बाद यूपी की सियासत भी खूब गरमाई थी। अब देखना होगा की इस मामले में सुनवाई पर आज क्या परिणाम आता है।
अखलाक हत्याकांड का मामला 28 सितंबर 2015 है, और हत्या के आरोप में 45 सुनवाइयां हो चुकी हैं। लेकिन अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, क्योंकि नगर अदालत अब तक आरोपियों के खिलाफ लगाई गई धाराओं पर बहस हो रही है। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को हत्‍या, दंगा करने और गैरकानूनी ढंग से जमा होने जैसी धाराओं में गिरफ्तार किया हालाकि सभी आरोपियों को अब जमानत मिल चुकी है। जबकि इनमे से एक ही मौत हो चुकी है।
आपको बता दें कि 28 सितंबर 2015 को बिसहड़ा गांव में कुछ युवकों ने घर में बीफ रखने का आरोप लगाते हुए अखलाक की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। वहीं इस घटना में अखलाक का छोटा बेटा दानिश बुरी तरह घायल हाे गया था। राजपूतों के गांव बिसाहड़ा में मोहम्मद अखलाक का परिवार अकेल मुस्लिम परिवार था। लेकिन इस घटना ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया था। अब इस वाकये को पूरे तीन साल हो चुके हैं और मामला फार्स्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। लेकिन तीन साल बाद भी अभी केस शुरू नहीं हो सका है। आज आरोपियों की धाराओं पर सुनवाई के बाद ही साफ हो जाएगा की केस का ट्रायल कब से शुरू होगा।
वहीं अखलाख हत्याकांड के बाद देश के कई हिस्सों से भीड़ की हिंसा के कई मामले सामने आए। जिसका संज्ञान लेते हुए जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मामलों की निंदा करते हुए इससे निपटने के लिए संसद से कानून लाने का आग्रह किया।

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