इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान करता है।
यह भी पढ़ें: HMPV virus: चीनी वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ में सरकार अलर्ट, बचाव के दिए टिप्स हालांकि ये आदेश में उल्लेख है कि अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा सिर्फ शिष्टाचार के लिए प्रदान किया जाता है। उन्हें नियमानुसार सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का ही होगा।