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Toll Rise : तमिलनाडु में एक अप्रेल से इन टोल नाकों पर बढ़ जाएगा टैक्स

चेन्नई. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अंतर्गत आने वाले चेन्नई के आसपास के इलाकों सहित राज्य भर में 40 टोल प्लाजा पर 1 अप्रेल से यूजर फीस में बढ़ोतरी की जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए यह बढ़ोतरी 5 से लेकर 25 रुपए तक होगी। गौरतलब है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री […]

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Toll Plaza

चेन्नई. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अंतर्गत आने वाले चेन्नई के आसपास के इलाकों सहित राज्य भर में 40 टोल प्लाजा पर 1 अप्रेल से यूजर फीस में बढ़ोतरी की जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए यह बढ़ोतरी 5 से लेकर 25 रुपए तक होगी। गौरतलब है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क के लिए नई नीति की घोषणा करेगी और इस नीति में उपभोक्ताओं को उचित रियायतें दी जाएंगी।

राज्य में कुल 78 चालू टोल प्लाजा

तमिलनाडु में कुल 78 चालू टोल प्लाजा हैं जिनमें पिछले दो वित्तीय वर्षों में खोले गए 12 यूजर फीस प्लाजा शामिल हैं। 78 में से 40 टोल गेट पर यूजर फीस 1 अप्रेल को संशोधित की जाएगी और बाकी पर हर साल 1 सितंबर को संशोधित की जाएगी। टोल शुल्क राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 के प्रावधानों के तहत थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधित किए जाते हैं।

माल ढुलाई की लागत बढ़ेगी

चेन्नई बाईपास पर वनागरम और सुरपट्टू, चेन्नई-कोलकाता राजमार्ग पर नल्लूर और तांबरम-दिंडीवनम एनएच पर अथुर और परनूर के टोल प्लाजा पर शुल्क संशोधन किया जाएगा। कोयबेडु सब्जी बाजार के एक थोक व्यापारी ने कहा कि टोल शुल्क में वृद्धि से माल ढुलाई की लागत बढ़ेगी और बदले में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को प्रभावित करेगी। उन्होंने कहा डीजल के बाद टोल शुल्क ट्रक मालिकों द्वारा किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा खर्च है। अगर हम महाराष्ट्र से चेन्नई तक ट्रक चलाते हैं तो हमें अकेले टोल के रूप में 1,000 रुपए या उससे अधिक का भुगतान करना पड़ता है। टोल प्लाजा बंद करने के बारे में राज्यसभा सदस्य पी विल्सन द्वारा उठाए गए सवाल पर मंत्री गडकरी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क हमेशा के लिए वसूला जाता है। सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, सुरंग या बाईपास के ऐसे खंडों के लिए शुल्क हमेशा के लिए वसूला जाता रहेगा, जैसा भी मामला हो, इन नियमों द्वारा वार्षिक रूप से संशोधित किया जाएगा।

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