समाचार

राज्य सूचना आयोग ने तत्कालीन न्यास सचिव पर लगाया जुर्माना

भीलवाड़ा नगर विकास न्यास का मामला

भीलवाड़ाJun 11, 2024 / 07:52 pm

Suresh Jain

भीलवाड़ा नगर विकास न्यास का मामला


भीलवाड़ा राज्य सूचना आयोग के निर्णय की पालना नहीं करने पर सूचना आयुक्त मोहनलाल लाठर ने नगर विकास न्यास के तत्कालीन सचिव पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया। दोषी सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए जिला कलक्टर को निर्देश दिए।
बीगोद निवासी सज्जन सोडानी ने 5 मार्च 2021 को चार बिंदुओं की सूचना के लिए आवेदन किया। न्यास ने तीन बिंदुओं की सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर सोडानी ने अपील की। आयोग ने 8 अगस्त 2023 को निर्णय पारित किया। सचिव को आदेश दिया कि 30 दिन में आर्थिक हानि व मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति के रूप में 25 हजार रुपए का डीडी परिवादी को भिजवाएं व सूचना 15 दिन में उपलब्ध कराएं। इसकी पालना नहीं करने पर सोडानी ने 24 मई को आयोग को बताया कि न्यास सचिव ने न सूचना दी और ना क्षतिपूर्ति राशि। आयोग ने सचिव को दोषी मानते 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर डीडी 21 दिन में आयोग कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए।

Hindi News / News Bulletin / राज्य सूचना आयोग ने तत्कालीन न्यास सचिव पर लगाया जुर्माना

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.