बीगोद निवासी सज्जन सोडानी ने 5 मार्च 2021 को चार बिंदुओं की सूचना के लिए आवेदन किया। न्यास ने तीन बिंदुओं की सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर सोडानी ने अपील की। आयोग ने 8 अगस्त 2023 को निर्णय पारित किया। सचिव को आदेश दिया कि 30 दिन में आर्थिक हानि व मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति के रूप में 25 हजार रुपए का डीडी परिवादी को भिजवाएं व सूचना 15 दिन में उपलब्ध कराएं। इसकी पालना नहीं करने पर सोडानी ने 24 मई को आयोग को बताया कि न्यास सचिव ने न सूचना दी और ना क्षतिपूर्ति राशि। आयोग ने सचिव को दोषी मानते 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर डीडी 21 दिन में आयोग कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए।