इन धाराओं में दोषी
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि दोषी राहुल को आईपीसी की धारा 450 में पांच साल, 3/4(द्वितीय) पोक्सो व 376(3) आईपीसी में 20 साल तथा 5 एल/6 व 376(2)(एन) में 20 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। कुल तीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
लाखों रुपए के उपकरण खरीद कर नहीं किया भुगतान, धोखाधड़ी का मामला दर्ज
हनुमानगढ़. लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उधार खरीद रुपए का भुगतान नहीं करने के आरोप में टाउन थाने में मामला दर्ज कराया गया। एसपी के आदेश पर दर्ज मामले में सौरभ पुत्र कृष्णलाल ने बताया कि वह टाउन में पाŸवनाथ ट्रेडिंग कम्पनी शाखा में प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। ऑफर किंग प्रोपराइटर राजेश निकुम्भ ने धोखाधड़ी करने की नियत से ज्यादा मुनाफा देने की बात कहकर उससे 30 लाख 60 हजार रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद लिया। मगर उसने पैसों का भुगतान नहीं किया। उसने कॉल भी रिसीव करना छोड़ दिया। करीब तीन-चार दिन पहले वह कम्पनी के ऑफिस में आया और कहा कि अपनी फर्म बंद कर दी है। अब वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पुलिस ने मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है।