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एनटीके और वीसीके को मिल जाएगी राज्यस्तरीय राजनीतिक पार्टी की मान्यता

सीमॉन की एनटीके ने वोट शेयर में दोगुना वृद्धि दर्ज की

चेन्नईJun 06, 2024 / 04:26 pm

PURUSHOTTAM REDDY

चेन्नई. लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु की विडुदलै चीरतैगल कच्ची (वीसीके) और अभिनेता से नेता बने व सीमॅन की नाम तमिलर कच्ची (एनटीके) पार्टी को बेहतर प्रदर्शन करने और अच्छा वोट शेयर प्राप्त होने के बाद दोनों पार्टियों को क्षेत्रीय से राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी की मान्यता मिल सकती है। हालांकि सीमॉन ने तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव में कोई सीट नहीं जीती है, लेकिन इसके वोटों में दो गुना उछाल इसे प्रमुख खिलाड़ी की स्थिति में पहुंचा सकता है। एनटीके ने राज्य में पांच निर्वाचन क्षेत्रों में तीसरा स्थान हासिल किया, जो तमिलनाडु की गठबंधन राजनीति और दो द्रविड़ प्रमुख दलों- डीएमके और एआईएडीएमके के प्रभुत्व को देखते हुए कोई मामूली उपलब्धि नहीं है।तीन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन

एनटीके ने ईरोड, कल्लकुरिची, कन्याकुमारी, नागपट्टिनम और तिरुचि में तीसरा स्थान हासिल किया। कन्याकुमारी में एनटीके ने तमिलनाडु की प्रमुख विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके को चौथे स्थान पर धकेल दिया। पार्टी नेता एझिलअरसै ने 1,63,412 वोट (15.5 प्रतिशत) हासिल किए जो राज्य में किसी भी एनटीके उम्मीदवार द्वारा सबसे अधिक है। राज्य के सभी 39 लोकसभा क्षेत्रों में एनटीके ने अपना वोट शेयर दोगुना कर दिया, जिससे पार्टी के लिए एक विश्वसनीय प्रदर्शन हुआ। पार्टी का वोट शेयर 2019 में 3.85 प्रतिशत से बढकऱ इस चुनाव में लगभग 8.2 प्रतिशत हो गया।

वीसीके को मिली दो सीटेंविडुदलै चीरतैगल कच्ची (वीसीके) ने विल्लुपुरम और चिदम्बरम में दो सीटें जीती है जिसके बाद उसके वोट शेयर में इजाफा हुआ है।राज्य दल की मान्यता के लिए

कोई भी राजनीतिक दल किसी राज्य में तब ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होने का पात्र होगा, जब उसे कुल मतदान में से छह प्रतिशत वोट मिले हों। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से संबंधित निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के कानूनी नियम और आदेश 6क और 6ख में इस आशय का प्रावधान है। इसके साथ ही उस दल के कम से कम दो सदस्य उस राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हों।

अथवा लोकसभा चुनाव में उस दल के प्रत्याशियों ने छह प्रतिशत मत हासिल किए हों और साथ ही कम से कम एक प्रत्याशी उस राज्य से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुआ हो अथवा उस राज्य के विधानसभा चुनाव में उस दल ने विधानसभा की कुल संख्या में से कम से कम तीन प्रतिशत या विधानसभा में कम से कम तीन, इनमें से जो भी अधिक हो, स्थान जीते हों। अथवा उस राज्य से लोकसभा चुनाव में उस दल का, उस राज्य को लोकसभा के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सदस्यों या उसके किसी भिन्नांश के लिए कम से कम एक सदस्य निर्वाचित हुआ हो।

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