सागर. एक करोड़ या उससे अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए इमकम टैक्स ऑडिट की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराना है, लेकिन पोर्टल ना चलने से परेशानी बढ़ गई है। पोर्टल धीमा चल रहा है, जिससे ऑडिट करने में घंटों का समय लग रहा है। यदि व्यापारियों ने समय पर ऑडिट नहीं कराया तो आयकर विभाग पेनाल्टी लगा सकता है। पेनाल्टी की राशि देढ़ लाख रुपए तक है। इन दिनों व्यापारी अपने सीए से जल्द से जल्द ऑडिट करना चाह रहे हैं। शहर में 1 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों की संख्या करीब 15 हजार है।
सीएम सुदीप जैन ने बताया कि पिछले कई दिनों से पोर्टल परेशान कर रहा है। एक ऑडिट में घंटों का समय लग लग रहा है। ऑडिट नहीं कराने पर आयकर विभाग बिक्री का आधा प्रतिशत या डेढ़ लाख तक व्यापारी पर पेनाल्टी लगा सकता है। पेनाल्टी से बचने के लिए व्यापारी 30 सितंबर तक ऑडिट करना चाह रहे हैं। उन्होंने बताया कि
ऑडिट के लिए कारोबार की खरीद, बिक्री, खर्च, लोन, संपत्ति, पूंजी, लेनदार, देनदार, टीडीएस, टीसीएस आदि सभी का विवरण देना होता है। इसे हम ऑडिट रिपोर्ट में दर्ज करते हैं। ऑडिट रिपोर्ट ऑनलाइन आयकर विभाग की साइट पर अपडोल करते हैं। पोर्टल ना चलने से परेशानी आ रही है।
सीएम सुदीप जैन ने बताया कि पिछले कई दिनों से पोर्टल परेशान कर रहा है। एक ऑडिट में घंटों का समय लग लग रहा है। ऑडिट नहीं कराने पर आयकर विभाग बिक्री का आधा प्रतिशत या डेढ़ लाख तक व्यापारी पर पेनाल्टी लगा सकता है। पेनाल्टी से बचने के लिए व्यापारी 30 सितंबर तक ऑडिट करना चाह रहे हैं। उन्होंने बताया कि
ऑडिट के लिए कारोबार की खरीद, बिक्री, खर्च, लोन, संपत्ति, पूंजी, लेनदार, देनदार, टीडीएस, टीसीएस आदि सभी का विवरण देना होता है। इसे हम ऑडिट रिपोर्ट में दर्ज करते हैं। ऑडिट रिपोर्ट ऑनलाइन आयकर विभाग की साइट पर अपडोल करते हैं। पोर्टल ना चलने से परेशानी आ रही है।
देरी से अपडेट जीएसटी फार्म
वर्ष 2023-24 का जीएसटी वार्षिक रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इस साल विभाग ने सितंबर माह में पोर्टल पर रिटर्न किस प्रारूप में भरना है उसका फॉर्म अपलोड किया है। पिछले साल मई में ही फॉर्म जारी कर दिया गया था। व्यापारियों को हर साल वार्षिक रिटर्न 9 और 9-सी भरना अनिवार्य होता है। इस फॉर्म में कई तरह की जानकारी मांगी जाती है, जिसे इक_ा करने में भी व्यापारियों को समय लगता है।
वर्ष 2023-24 का जीएसटी वार्षिक रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इस साल विभाग ने सितंबर माह में पोर्टल पर रिटर्न किस प्रारूप में भरना है उसका फॉर्म अपलोड किया है। पिछले साल मई में ही फॉर्म जारी कर दिया गया था। व्यापारियों को हर साल वार्षिक रिटर्न 9 और 9-सी भरना अनिवार्य होता है। इस फॉर्म में कई तरह की जानकारी मांगी जाती है, जिसे इक_ा करने में भी व्यापारियों को समय लगता है।
ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तारीख नजदीक आने की वजह से पोर्टल पर ट्रैफिक बढ़ जाता है। देशभर के व्यापारी ऑडिट करवा रहे हैं। ज्यादा ट्रैफिक की वजह से पोर्टल धीमा चल रहा है। अंतिम तारीख अभी 30 सितंबर तक ही है।
विक्रम रावत, आयकर अधिकारी
विक्रम रावत, आयकर अधिकारी